80C ही नहीं, म्यूचुअल फंड से टैक्स बचाने के कई स्मार्ट तरीके हैं! जानें कैसे बचाएं अपना टैक्स स्मार्टली।
टैक्स सेविंग मतलब सिर्फ 80C? नहीं! ELSS के अलावा भी म्युचुअल फंड से टैक्स बचाने के कई रास्ते हैं। अपनी सोच को 80C के दायरे से बाहर निकालें और जानें नए विकल्प।
इक्विटी फंड्स को 12+ महीने होल्ड करें तो ₹1 लाख तक का मुनाफा LTCG के तहत टैक्स-फ्री होता है। इससे ऊपर सिर्फ 10% टैक्स। शॉर्ट-टर्म से बचें और ज्यादा बचत करें!
अप्रैल 2020 से म्युचुअल फंड डिविडेंड आपकी इनकम स्लैब के अनुसार टैक्सेबल है। अब ग्रोथ ऑप्शन अक्सर बेहतर है। निवेश रणनीति को बदलें और स्मार्ट चुनें।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में ₹50,000 का अतिरिक्त निवेश 80CCD(1B) के तहत 80C की लिमिट से ऊपर टैक्स कटौती देता है। रिटायरमेंट के साथ टैक्स बचाएं!
केवल 80C पर निर्भर रहना, मार्च में निवेश, लक्ष्य से न जोड़ना, LTCG/STCG अनदेखा करना, पोर्टफोलियो रिव्यू न करना। टैक्स प्लानिंग साल भर की प्रक्रिया है!
अब आप जानते हैं 80C के अलावा टैक्स बचत के तरीके। अपनी बचत के लिए आज ही हमारा SIP कैलकुलेटर उपयोग करें! (बाजार जोखिम के अधीन)।