टैक्स सेविंग के छुपे हुए सीक्रेट्स! क्या आप जानते हैं कि म्युचुअल फंड्स में धारा 80C के परे भी टैक्स बचाने के कई तरीके हैं? आइए जानें!
हर साल 80C की लिमिट पूरी करते हैं? पर म्यूचुअल फंड में इसके अलावा भी टैक्स बचाने के कई तरीके हैं, जो शायद आपके एडवाइजर भी न बताएं! आइए जानें इन स्मार्ट तरीकों को.
ELSS के अलावा किसी भी इक्विटी फंड में 1 साल से ज़्यादा निवेश पर ₹1 लाख तक का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) सालाना टैक्स-फ्री होता है. उससे ज़्यादा पर सिर्फ 10% टैक्स!
डेट म्यूचुअल फंड्स में 3 साल से ज़्यादा निवेश करें! इंडेक्सेशन से आपकी खरीदारी की लागत महंगाई के हिसाब से एडजस्ट होती है, टैक्सेबल गेन घटता है और उस पर 20% टैक्स लगता है.
सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) से इक्विटी फंड्स से रेगुलर इनकम पाएं. इसमें भी ₹1 लाख तक का LTCG टैक्स-फ्री रहता है, और बाकी पर सिर्फ 10% टैक्स लगता है. रिटायरमेंट के लिए शानदार!
अपने गोल्स (बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट) के लिए SIP करें. लंबे समय तक होल्डिंग से आपको LTCG और इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है. सिर्फ 80C पर ही अटकना बड़ी गलती है!
अपने गोल्स के लिए कितना SIP करना है? SIP और गोल-SIP कैलकुलेटर से जानें! आज ही sipplancalculator.in पर विजिट करें और अपनी टैक्स-सेविंग जर्नी शुरू करें!