80C के अलावा MF से टैक्स कैसे बचाएँ?

टैक्स सेविंग के छुपे हुए सीक्रेट्स! क्या आप जानते हैं कि म्युचुअल फंड्स में धारा 80C के परे भी टैक्स बचाने के कई तरीके हैं? आइए जानें!

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टैक्स सेविंग: सिर्फ 80C नहीं!

हर साल 80C की लिमिट पूरी करते हैं? पर म्यूचुअल फंड में इसके अलावा भी टैक्स बचाने के कई तरीके हैं, जो शायद आपके एडवाइजर भी न बताएं! आइए जानें इन स्मार्ट तरीकों को.

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इक्विटी MF: ₹1 लाख LTCG टैक्स-फ्री!

ELSS के अलावा किसी भी इक्विटी फंड में 1 साल से ज़्यादा निवेश पर ₹1 लाख तक का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) सालाना टैक्स-फ्री होता है. उससे ज़्यादा पर सिर्फ 10% टैक्स!

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डेट फंड्स: इंडेक्सेशन का कमाल

डेट म्यूचुअल फंड्स में 3 साल से ज़्यादा निवेश करें! इंडेक्सेशन से आपकी खरीदारी की लागत महंगाई के हिसाब से एडजस्ट होती है, टैक्सेबल गेन घटता है और उस पर 20% टैक्स लगता है.

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SWP: टैक्स-एफिशिएंट इनकम

सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) से इक्विटी फंड्स से रेगुलर इनकम पाएं. इसमें भी ₹1 लाख तक का LTCG टैक्स-फ्री रहता है, और बाकी पर सिर्फ 10% टैक्स लगता है. रिटायरमेंट के लिए शानदार!

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गोल-बेस्ड इन्वेस्टिंग: स्मार्ट बचत

अपने गोल्स (बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट) के लिए SIP करें. लंबे समय तक होल्डिंग से आपको LTCG और इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है. सिर्फ 80C पर ही अटकना बड़ी गलती है!

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स्मार्ट बनें, कैलकुलेटर यूज़ करें!

अपने गोल्स के लिए कितना SIP करना है? SIP और गोल-SIP कैलकुलेटर से जानें! आज ही sipplancalculator.in पर विजिट करें और अपनी टैक्स-सेविंग जर्नी शुरू करें!

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