₹1.5 लाख टैक्स बचाने और स्मार्टली पैसा बढ़ाने का तरीका जानें! मार्च की टैक्स चिंता अब होगी दूर, दीपक के साथ!
ELSS (Equity Linked Saving Scheme) एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो Income Tax Act की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट दिलाता है।
अगर आप ELSS में ₹1.5 लाख निवेश करते हैं और 30% टैक्स स्लैब में हैं, तो आप सीधे ₹45,000 तक का टैक्स बचा सकते हैं! इसमें 3 साल का लॉक-इन होता है।
पूरे ₹1.5 लाख ELSS में लगाने की ज़रूरत नहीं! पहले अपने मौजूदा 80C निवेश (जैसे PF, PPF, होम लोन प्रिंसिपल) जोड़ें। बची हुई राशि ELSS में SIP करें।
ELSS इक्विटी मार्केट में निवेश करता है, जिससे लॉन्ग-टर्म में PPF से बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। इसे सिर्फ टैक्स-सेवर नहीं, वेल्थ-बिल्डर के रूप में देखें!
आखिरी मिनट की दौड़, सिर्फ पिछले रिटर्न देखकर फंड चुनना, या 3 साल बाद तुरंत पैसा निकालना—इनसे बचें! SIP करें और धैर्य रखें।
अपनी सैलरी और लक्ष्यों के हिसाब से ELSS में हर महीने कितनी SIP करनी चाहिए, जानने के लिए हमारे SIP कैलकुलेटर का उपयोग करें! -> sipplancalculator.in