म्युचुअल फंड से बचाएं टैक्स!

अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा सरकार को देने से बचाएं और उसे अपने लिए काम पर लगाएं। स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग से करें कमाल!

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टैक्स कटने का दर्द?

प्रिया की तरह आपकी भी आधी सैलरी टैक्स में जाती है? म्युचुअल फंड निवेश से न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि पैसों को तेज़ी से बढ़ा भी सकते हैं। जानिए कैसे!

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ELSS: टैक्स बचत का बादशाह

₹1.5 लाख तक की छूट Section 80C में! सिर्फ 3 साल का लॉक-इन, इक्विटी का पावर और महंगाई को मात देने वाले रिटर्न की क्षमता। SIP से ₹500/माह से करें शुरुआत!

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LTCG: ₹1 लाख छूट का लाभ!

इक्विटी फंड्स पर ₹1 लाख तक के लॉन्ग-टर्म प्रॉफ़िट पर कोई टैक्स नहीं! 'टैक्स हार्वेस्टिंग' से हर साल इस छूट का फायदा उठाएं। प्रॉफ़िट बुक करें, फिर से निवेश करें।

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डिविडेंड पर अब टैक्स!

1 अप्रैल 2020 से म्युचुअल फंड डिविडेंड आपकी आय में जुड़कर टैक्स योग्य है। वेल्थ क्रिएशन के लिए 'ग्रोथ ऑप्शन' चुनें। पैसे कंपाउंड होते रहेंगे, टैक्स बाद में।

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स्मार्ट टैक्स प्लानिंग टिप्स

1 साल से पहले बेचने पर STCG (15%) से बचें। हर SIP किश्त का 1 साल का पीरियड। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश न करें; हमेशा रिसर्च करें और गोल्स देखें।

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आज ही प्लान करें!

अपनी फाइनेंशियल यात्रा को बेहतर बनाएं! जानें कि अपने गोल्स के लिए आपको हर महीने कितना निवेश करना चाहिए। हमारे SIP कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें: sipplancalculator.in

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