म्युचुअल फंड रिटर्न: क्या यह वाकई टैक्स-फ्री होता है?

आपका दोस्त गलत हो सकता है! म्युचुअल फंड से जुड़े टैक्स नियमों की सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत करें।

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टैक्स-फ्री या टैक्स सेविंग?

बहुत लोग समझते हैं कि म्युचुअल फंड रिटर्न टैक्स-फ्री हैं, पर ये आधी-अधूरी जानकारी है। ELSS में छूट सिर्फ निवेश पर है, रिटर्न पर नहीं। असल में, कमाई पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है।

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इक्विटी फंड्स: टैक्स के नियम

1 साल से कम होल्डिंग पर (STCG) 15% टैक्स। 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग पर (LTCG) ₹1 लाख तक प्रॉफ़िट टैक्स-फ्री, उसके ऊपर 10% टैक्स। इसमें कोई इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलता।

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डेट फंड्स: क्या मिलता है फायदा?

3 साल से कम होल्डिंग पर (STCG) आपकी इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स। 3 साल से ज़्यादा होल्डिंग पर (LTCG) 20% टैक्स + इंडेक्सेशन का बड़ा फायदा, जो टैक्स योग्य प्रॉफ़िट को काफी कम करता है।

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डिविडेंड पर भी लगता है टैक्स?

पहले डिविडेंड टैक्स-फ्री था, पर 1 अप्रैल 2020 से यह आपकी कुल आय में जुड़कर टैक्स योग्य है। ₹5,000 से ज़्यादा डिविडेंड पर फंड हाउस 10% TDS (Tax Deducted at Source) काटता है।

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स्मार्ट टैक्स सेविंग टिप्स

ELSS 80C में निवेश पर छूट देता है, पर रिटर्न पर नहीं। डेट फंड्स में इंडेक्सेशन का फायदा उठाएं। ELSS को पूरी तरह टैक्स-फ्री समझना या डिविडेंड TDS को न जानना आम गलतियां हैं।

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आज ही करें अपनी प्लानिंग!

टैक्स नियमों को समझकर निवेश करें। अपनी निवेश यात्रा शुरू करने या SIP स्टेप-अप करने के लिए हमारे SIP कैलकुलेटर का उपयोग करें। विजिट करें: sipplancalculator.in

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