आपका दोस्त गलत हो सकता है! म्युचुअल फंड से जुड़े टैक्स नियमों की सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत करें।
बहुत लोग समझते हैं कि म्युचुअल फंड रिटर्न टैक्स-फ्री हैं, पर ये आधी-अधूरी जानकारी है। ELSS में छूट सिर्फ निवेश पर है, रिटर्न पर नहीं। असल में, कमाई पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है।
1 साल से कम होल्डिंग पर (STCG) 15% टैक्स। 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग पर (LTCG) ₹1 लाख तक प्रॉफ़िट टैक्स-फ्री, उसके ऊपर 10% टैक्स। इसमें कोई इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलता।
3 साल से कम होल्डिंग पर (STCG) आपकी इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स। 3 साल से ज़्यादा होल्डिंग पर (LTCG) 20% टैक्स + इंडेक्सेशन का बड़ा फायदा, जो टैक्स योग्य प्रॉफ़िट को काफी कम करता है।
पहले डिविडेंड टैक्स-फ्री था, पर 1 अप्रैल 2020 से यह आपकी कुल आय में जुड़कर टैक्स योग्य है। ₹5,000 से ज़्यादा डिविडेंड पर फंड हाउस 10% TDS (Tax Deducted at Source) काटता है।
ELSS 80C में निवेश पर छूट देता है, पर रिटर्न पर नहीं। डेट फंड्स में इंडेक्सेशन का फायदा उठाएं। ELSS को पूरी तरह टैक्स-फ्री समझना या डिविडेंड TDS को न जानना आम गलतियां हैं।
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