Post Tax SIP रिटर्न क्या है?
जब आप म्युचुअल फंड (SIP) में निवेश करते हैं, तो आपको दिखने वाला मुनाफा पूरा आपका नहीं होता। सरकार इक्विटी निवेश से होने वाली कमाई पर टैक्स (Capital Gains Tax) लगाती है। हमारा Post Tax SIP कैलकुलेटर आपको यह बताता है कि सरकार को टैक्स देने के बाद अंत में वास्तव में आपकी जेब में कितना पैसा आएगा।
म्युचुअल फंड पर टैक्स कैसे लगता है? (2025)
- Short Term (STCG): अगर आप 1 साल से पहले अपनी यूनिट्स बेचते हैं, तो मुनाफे पर 20% टैक्स लगता है।
- Long Term (LTCG): अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं, तो ₹1.25 लाख से ऊपर के मुनाफे पर 12.5% टैक्स लगता है। (पहले ₹1.25 लाख टैक्स-फ्री हैं)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. क्या मेरा टैक्स अपने आप कट जाएगा (TDS)?
नहीं, भारतीय निवासियों के लिए म्युचुअल फंड पर TDS नहीं कटता। आपको पूरी राशि
मिलेगी और आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय खुद टैक्स चुकाना होगा।
2. क्या SIP में हर किस्त अलग मानी जाती है?
हाँ, SIP की हर मासिक किस्त को एक अलग निवेश माना जाता है। 1 साल पूरा होने की
गणना हर किस्त की खरीद तारीख से की जाती है।